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Friday, November 21, 2025
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हाई कोर्ट: सहमति, शादी और मां बनने के बाद पॉक्सो की कार्रवाई अनुचित है

प्रयागराज, लोकजनता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2016 में दर्ज POCSO और बलात्कार मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि आरोपी ने पीड़िता से “बहुत पहले” शादी कर ली थी और दंपति अब एक बच्चे के साथ खुशी-खुशी शादीशुदा है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने वसीउल्लाह व दो अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया.

मामले पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपराध था…तो वह अब खत्म हो चुका है. इस स्थिति में अभियोजन जारी रखने से न केवल न्यायिक समय की बर्बादी होगी बल्कि स्थिर वैवाहिक जीवन को भी नुकसान होगा। दोषसिद्धि की संभावना अब न केवल बहुत कम है बल्कि क्षीण भी है। याचिकाकर्ताओं ने बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दायर वर्तमान याचिका के माध्यम से आईपीसी की विभिन्न धाराओं और POCSO की धारा 7/8 के तहत लंबित मामले सहित पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। मामले के अनुसार जनवरी 2017 में पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करायी थी. ठीक होने के बाद पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में कहा कि वह वयस्क है और स्वेच्छा से याचिकाकर्ता के साथ गई थी और उससे शादी करना चाहती थी।

अदालत ने दर्ज किया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट (फरवरी 2017) के अनुसार, घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष थी। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ने शादी कर ली और 2018 में उनके बेटे का जन्म हुआ। इसके बाद मामला मध्यस्थता केंद्र भेजा गया, जहां पीड़िता के पिता समेत सभी पक्षों ने समझौता कर लिया। हालाँकि राज्य ने इस पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि POCSO की परिभाषा के अनुसार पीड़िता एक ‘बच्ची’ थी और ऐसे मामलों में समझौते से अपराध को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय ने उपरोक्त तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अभियोजन जारी रखने से यह ‘खुशहाल परिवार’ टूट सकता है, जो न्याय की भावना के विपरीत होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि विवाह और उसके बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही रद्द कर दी गई, जिससे परिवार को “अनुचित उत्पीड़न” से बचाया जा सके। अंततः इन आधारों पर उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र, संज्ञान आदेश तथा सत्र परीक्षण की समस्त कार्यवाही को निरस्त कर दिया और माना कि ऐसी परिस्थितियों को देखकर न्यायालय अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता।

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