प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर में ‘आई लव मोहम्मद’ घटना के समर्थन में बरेली में जुलूस के दौरान ‘सर तन से जुदा’ के नारे लगाने वाले आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इस घटना के बाद पुलिस ने बरेली जिले के कैंट थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी.
न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सोमवार को मामले में एफआईआर को रद्द करने के लिए गौहर खान और शकीब जमाल की रिट याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में अदालत से पुलिस को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था.
तथ्यों के मुताबिक, कानपुर में ‘आई लव मोहम्मद’ मामले में पुलिस कार्रवाई के विरोध में 26 सितंबर को बरेली में एक जुलूस का आयोजन किया गया था, जिसमें उपरोक्त नारा लगाया गया था.



