रायबरेली। वर्ष 2021 में रायबरेली में पुलिस के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में दर्ज मामले में अदालत में उपस्थित नहीं होने पर दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को यहां की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने फरार घोषित कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट डॉ. विवेक कुमार ने दिल्ली के पूर्व कानून एवं न्याय मंत्री सोमनाथ भारती को गुरुवार को फरार घोषित कर दिया।
उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने गैर-जमानती वारंट के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत नोटिस (फरार होने की उद्घोषणा) जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर तय की गई है. सिंह ने बताया कि साल 2021 में दिल्ली सरकार के पूर्व कानून एवं न्याय मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ शहर के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज किया गया था.
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भारती को जमानत मिल गई थी, तब से यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोप तय होना है लेकिन कई बार व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. सुनवाई के दौरान भारती के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई का अनुरोध किया था.
आरोपी लगातार न्यायालय के आदेशों और जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। आरोपी के खिलाफ पिछली तारीख पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन इसके बावजूद वह हाजिर नहीं हुआ. सिंह ने बताया कि इस पर अदालत ने भारती को भगोड़ा घोषित कर दिया और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 13 नवंबर तय की.



