रायबरेली, लोकजनता। बछरावां थाना क्षेत्र से जुड़े दहेज हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी पति और ससुर को आठ-आठ साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट नंबर 2 की अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिमा ने सुनाया.
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मिलएरिया थाना क्षेत्र के राघनपुर, पोस्ट-राही निवासी गणेश कुमार ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वादी ने अपनी बहन रामावती की शादी बछरावां क्षेत्र के पाठनगांव मजरे कन्नावा निवासी देवी प्रसाद के साथ की थी।
अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पति देवी प्रसाद व ससुर रामफेर ने एक मई 2014 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे वादी की बहन रमावती व भतीजी साक्षी (10 माह) को जलाकर मार डाला।
विवेचना के बाद पुलिस ने मृतका के पति देवी प्रसाद व ससुर रामफेर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आरोपी पति व ससुर को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।



