रामपुर, लोकजनता। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान मंगलवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए. जहां कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सपा नेता आजम खान को बरी कर दिया है.
छह साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही थी. मंगलवार को आजम खान कोर्ट में पेश हुए. जहां कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया. अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने आईओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को लिखा है.



