रामपुर, लोकजनता: सपा नेता आजम खां द्वारा फायर की फर्जी एनओसी के आधार पर रामपुर पब्लिक स्कूल को मान्यता दिलाने के मामले में आजम खां बुधवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने आजम खान, पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बीएसए के बाबू तौसीफ के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इस मामले में 13 नवंबर को सुनवाई होगी.
सपा नेता आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आजम खान की हर दिन किसी न किसी मामले में कोर्ट में तारीख होती है. जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता को लेकर मामला सामने आया है। जिसमें कई साल पहले जब आजम खान मंत्री थे तो उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर FIRE की NOC लेकर स्कूल की मान्यता हासिल कर ली थी. मामले की जांच हुई तो मामला सच पाया गया और आजम खान समेत उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बीएसए में तैनात क्लर्क तौफीक अहमद को आरोपी बनाया गया. जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही थी. बुधवार को आजम खान कोर्ट में पेश हुए. जहां कोर्ट ने आजम खान, पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बीएसए के बाबू तौसीफ के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इस मामले में 13 नवंबर को सुनवाई होगी. कोर्ट से बाहर आने के बाद बार अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने आजम खान को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया. एपीओ स्वदेश शर्मा ने बताया कि फर्जी दस्तावेजों से आरपीएस में फायरिंग के लिए एनओसी लेने के मामले में सपा नेता आजम खां समेत तीन लोगों के खिलाफ आरोप तय किया गया है। अब सुनवाई 13 नवंबर को होगी. जबकि 27 किसानों से जुड़े मामले की सुनवाई 6 नवंबर को होगी.
अनाथालय मामले की सुनवाई 7 नवंबर को होगी
रामपुर, लोकजनता: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के अनाथालय मामले में बुधवार को सुनवाई हुई. बचाव पक्ष के गवाह करीम ने गवाही दी. कोतवाली थाना क्षेत्र की यतीमखाना कॉलोनी को 2016 में खाली कराया गया था. इस मामले में आजम खान समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में हो रही है. बुधवार को गवाह करीम की गवाही हुई. अब इस मामले में सुनवाई 7 नवंबर को होगी.



