बरेली, लोकजनता। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग का प्रवर्तन अभियान जारी है। एक अप्रैल से 30 अक्टूबर तक मंडल में 497 बसों पर कार्रवाई की गई। इनमें से बरेली में 135, बदांयू में 102, पीलीभीत में 130 और शाहजहाँपुर में 130 बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने कहा कि लोगों की सुरक्षा विभाग की प्राथमिकता है। जागरूकता अभियानों, सेमिनारों और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन टीमों द्वारा 24 घंटे निगरानी की जा रही है, ताकि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके. जिले में डबल डेकर बसों का संचालन तभी संभव है जब उनकी बॉडी एआरएआई प्रमाणित संस्था से बनी हो।
स्लीपर बसों के लिए AIS-119 बस बॉडी मानक और सामान्य बसों के लिए AIS-052 बस बॉडी मानक अनिवार्य कर दिए गए हैं। इन मानकों के तहत फिटनेस और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश पर्यटक बसें अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के अंतर्गत आती हैं। बस मालिक तीन महीने के लिए 90 हजार रुपये या एक साल के लिए 3.20 लाख रुपये शुल्क जमा करके यह परमिट प्राप्त करते हैं। इससे उन्हें देश भर के विभिन्न गंतव्यों पर यात्रियों को लेने और छोड़ने की सुविधा मिलती है।



