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Tuesday, November 4, 2025
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महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या मामला: बड़े हनुमान जी मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी की जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज. पूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

यह मामला साल 2021 में जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें तिवारी पर आत्महत्या के लिए उकसाने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया था. शुरुआती जांच पुलिस के पास थी, लेकिन बाद में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई। इससे पहले 21 जनवरी 2022 को प्रयागराज के सत्र न्यायाधीश ने भी तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. याचिकाकर्ता 22 सितंबर 2021 से जेल में है.

जमानत याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित अंडरट्रायल समीक्षा समिति (यूटीआरसी) को भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 (विचाराधीन कैदी की हिरासत की अधिकतम अवधि) के तहत याचिकाकर्ता की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और आवश्यक सिफारिशें देने का निर्देश दिया।

अदालत ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को इस फैसले और आदेश की एक प्रति यूटीआरसी और उसके सदस्यों को तुरंत उपलब्ध कराने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने कथित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की पर्याप्त अवधि पहले ही काट ली है, इसलिए वह बांड पर रिहाई के लिए पात्र है।

धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत अधिकतम सज़ा 10 साल तक है। वहीं, विपक्षी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई में बाधा डालने की कोशिश की, इसलिए वह जमानत पाने का हकदार नहीं है. 20 सितंबर 2021 को जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के श्रीमठ बाघंबरी गद्दी स्थित कमरे में महंत नरेंद्र गिरि का शव लटका हुआ मिला था. उस समय वह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरि और दो अन्य शिष्यों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

घटना के तुरंत बाद तीनों आरोपियों आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 120-बी (साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया.

सीबीआई ने 60 दिनों की जांच के बाद 20 नवंबर 2021 को आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि नरेंद्र गिरि अपने शिष्यों के मानसिक उत्पीड़न के कारण अत्यधिक तनाव में थे और समाज में अपमान से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिलहाल तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. 31 मार्च 2023 को प्रयागराज सत्र न्यायाधीश ने आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के खिलाफ आरोप तय किए.

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