महराजगंज. महाराजगंज जिले की एक अदालत ने नेपाल से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में 33 वर्षीय उज़्बेक महिला को दस महीने और दस दिन जेल की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अदालत ने आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
आरोपी की पहचान उज्बेकिस्तान निवासी दिलबर राखीमोवा के रूप में हुई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 14 अगस्त, 2023 का है, जब पुलिस ने भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली शहर में एक महिला को पकड़ा, जिसके विदेशी नागरिक होने का संदेह था। वह भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुकी थी.
पूछताछ के दौरान, राखीमोवा ने अपनी पहचान बताई और स्वीकार किया कि वह नेपाल का दौरा करने के बाद बिना वैध वीजा के भारत में दाखिल हुई थी। इसके बाद मामला दर्ज किया गया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने मामले की सुनवाई के बाद राखीमोवा को दोषी पाया और उसे दस महीने और दस दिन जेल की सजा सुनाई। उन पर जुर्माना भी लगाया गया.



