बहराईच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पयागपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर उनके खिलाफ पयागपुर थाने में दर्ज मुकदमा शुक्रवार को बंद कर दिया गया।
हाईकोर्ट के आदेश पर बहराइच के अपर मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया. मामला साल 2023 का है, जब तत्कालीन उपनिरीक्षक नागेंद्र तिवारी की शिकायत पर पयागपुर थाने में पूर्व विधायक समेत 37 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था.
आरोप था कि पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव अपने समर्थकों के साथ नगर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और इसी दौरान कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए नारेबाजी की गयी. इसके अलावा चुनाव में तय सीमा से ज्यादा खर्च करने का भी आरोप लगा था.
पूर्व विधायक ने मामले को निराधार बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी. उन्होंने केस वापस लेने की अर्जी भी दी थी. कोर्ट ने उनकी दलीलें मानी और केस खारिज करने का आदेश दिया.
कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि ”कोर्ट पर विश्वास की जीत हुई है. राजनीतिक द्वेष के कारण झूठा मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन न्यायपालिका ने सच्चाई को स्वीकार किया.”



