फ़िरोज़ाबाद। फिरोजाबाद जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने महज दो माह के भीतर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश भारद्वाज ने शुक्रवार को बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र निवासी सुहैल नाम के व्यक्ति ने इसी साल छह जुलाई को अपने पड़ोस में रहने वाली चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था.
उन्होंने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने सुहैल के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम सहित बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया और घटना के अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने महज 31 दिन में कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया.
भारद्वाज ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को आरोपी सुहैल उर्फ छोटू को दोषी पाया और महज 60 दिन के भीतर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


 
                                    


