प्रतापगढ़. उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ जिले में अपर जिला जज (एडीजे) द्वितीय राम लाल ने हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर सगरा सुंदरपुर के ओरी का पुरवा गांव निवासी मनीष कुमार वर्मा और लाल गंज थाना क्षेत्र के हदीराही निवासी नन्हे लाल और सुनील वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और तीनों दोषियों को 20-20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है.
वादी मुकदमा लक्ष्मी कांत के मुताबिक घटना 17 दिसंबर 2015 की रात 8.30 बजे की है. गांव के छोटेलाल वर्मा और करीम अपने ट्यूबवेल की ओर जा रहे थे। रास्ते में किसी ने उन पर गोली चला दी. करीम को गोली लगी, वह गंभीर रूप से घायल हो गया और जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।
वादी लक्ष्मी कांत ने आरोपी मनीष कुमार, नन्हे लाल और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडे ने की। कोर्ट ने यह सजा शनिवार शाम को सुनाई.



