प्रयागराज, लोकजनता: घरेलू सहायिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग उर्फ जाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ चल रहे सत्र मुकदमे की कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने विधायक दंपत्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें उन्होंने अपने मामले को पत्नी की लंबित याचिका के साथ जोड़ने और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि विधायक को पर्याप्त जांच के बिना झूठा फंसाया गया है और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है, जबकि प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है।
अदालत ने माना कि विधायक की पत्नी द्वारा इसी प्रावधान के तहत एक अलग आवेदन भी लंबित है और उस पर पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया और दंपत्ति को अंतरिम राहत देने के निर्देश दिए. आवेदकों के संबंध में विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए), भदोही (ज्ञानपुर) की अदालत में लंबित सत्र परीक्षण की आगे की कार्यवाही अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। गौरतलब है कि विधायक दंपत्ति पर दो नाबालिग घरेलू सहायिकाओं को जबरन प्रसव कराने का आरोप है, जिनमें से एक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. मृतक 9 सितंबर 2024 को बेग के आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था। इस साल की शुरुआत में हाई कोर्ट ने इस मामले में विधायक को जमानत दे दी थी।



