नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए दो कोचिंग संस्थानों ‘आईएएस दीक्षांत’ और ‘आईएएस अभिमनु’ पर 8-8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सफल यूपीएससी उम्मीदवारों की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई।
शिकायत में सफल यूपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा था कि उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया और उनके नतीजों को गलत बताया गया. दीक्षांत आईएएस के मामले में, सीसीपीए को मिनी शुक्ला (एआईआर 96, यूपीएससी सीएसई 2021) से एक शिकायत मिली थी, जिन्होंने कहा था कि संस्थान की प्रचार सामग्री में उनका नाम और तस्वीर उनकी सहमति के बिना इस्तेमाल की गई थी। अभिमनु आईएएस के मामले में, नताशा गोयल (एआईआर 175, यूपीएससी सीएसई 2022) ने शिकायत की थी कि संस्थान ने उन्हें अपना छात्र होने का झूठा दावा किया और बिना अनुमति के उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किया।



