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Monday, November 17, 2025
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शेख हसीना को वापस भारत भेजा जाए: मौत की सजा के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस संधि का हवाला देते हुए मांग की थी.

ढाका. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को तुरंत प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया। “मानवता के खिलाफ अपराध” के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा हसीना को उसकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद बांग्लादेश ने यह अनुरोध किया।

राज्य समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हम भारत सरकार से इन दोनों दोषियों को तुरंत बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपने का आग्रह करते हैं।” मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच मौजूदा द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौता दोनों दोषियों के स्थानांतरण को नई दिल्ली की एक आवश्यक जिम्मेदारी बनाता है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषी लोगों को शरण देना एक ऐसा रवैया है जिसे “दोस्ताना” नहीं कहा जा सकता है और यह न्याय के प्रति अनादर होगा। बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) ने सोमवार को बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगी, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को पिछले साल के छात्र विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई।

पिछले साल 5 अगस्त को भारी विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं। अदालत उसे पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है. माना जा रहा है कि खान भी भारत में हैं. पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश ने भारत को एक राजनयिक औपचारिक पत्र भेजकर हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। भारत ने औपचारिक राजनयिक पत्र मिलने की पुष्टि की, लेकिन आगे कोई टिप्पणी नहीं की।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार, दोनों को सौंपना “भारत के लिए एक आवश्यक दायित्व” है। इसके अलावा, कानूनी सलाहकार आसिफ नजरूल ने कहा कि अंतरिम सरकार हसीना के प्रत्यर्पण के लिए फिर से भारत को लिखेगी। बांग्ला भाषा के दैनिक प्रथम अलो ने नजरूल के हवाले से कहा, “अगर भारत इस सामूहिक हत्यारे को पनाह देना जारी रखता है, तो उसे समझना चाहिए कि यह एक शत्रुतापूर्ण कृत्य है…।”

नज़रूल ने हसीना की मौत की सज़ा को “बांग्लादेश की धरती पर न्याय स्थापित करने की सबसे बड़ी घटना” बताया। उन्होंने कहा, “मैं (फैसले से) आश्चर्यचकित नहीं हूं। हसीना और उसके सहयोगियों द्वारा मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के ताजा, अकाट्य और मजबूत सबूतों को देखते हुए, अगर उन पर दुनिया की किसी भी अदालत में मुकदमा चलाया जाता है, तो उन्हें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।”

पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने हसीना को शरण देने के लिए भारत की आलोचना की। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने ‘डेली स्टार’ अखबार से कहा, ”भारत ने एक भगोड़े अपराधी को शरण दी है. लेकिन वह देश उसे बांग्लादेश के खिलाफ परेशानी पैदा करने का मौका दे रहा है और यह भारत का वैध व्यवहार नहीं है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.”

बीएनपी नेता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत जैसा देश, जो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, को हसीना को गलत गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी ने भी भारत से हसीना के प्रत्यर्पण का आग्रह किया। जमात महासचिव मिया गुलाम पोरवार ने हसीना के प्रत्यर्पण का जिक्र करते हुए कहा, “अगर कोई एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार करने का दावा करता है, अगर कोई मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की इच्छा रखता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।”

उन्होंने कहा, ”हम मांग करते हैं कि उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए।” नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के सदस्य-सचिव अख्तर हुसैन ने कहा कि हसीना को दी गई मौत की सजा “उचित न्याय” का प्रतीक है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से फैसले को तुरंत लागू करने और भारत सरकार से उन्हें वापस ढाका भेजने का आग्रह किया।

उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, “हम भारत सरकार से शेख हसीना को शरण न देने का आह्वान करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध किया है। भारत को उन्हें बांग्लादेश की न्याय प्रणाली को सौंप देना चाहिए।”

यह भी पढ़ें: शेख हसीना को मिली मौत की सजा…बांग्लादेश कोर्ट ने सुनाया फैसला, हिंसा में 1400 प्रदर्शनकारी मारे गए

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