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Tuesday, November 11, 2025
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लाल किला विस्फोट: दिल्ली पुलिस ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई है. दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है.

राष्ट्रीय राजधानी में ‘हाई अलर्ट’ जारी कर दिया गया है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज की गई है जो सजा और आतंकवादी हमलों की साजिश से संबंधित है।

अधिकारियों ने कहा कि सोमवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से चल रही कार में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जल गए।

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