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Wednesday, November 5, 2025
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महादेव सट्टेबाजी ऐप: सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार…मामले में फरार आरोपी का पता लगाएं, उसे तुरंत गिरफ्तार करें

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को महादेव सट्टेबाजी ऐप के सह-संस्थापक रवि उप्पल का पता लगाने और गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। वह दुबई से किसी अज्ञात स्थान पर भाग गया है। अदालत ने कहा कि अदालतों और जांच एजेंसियों को सफेदपोश अपराध के आरोपियों के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने आरोपी उप्पल के कानून से बचने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की और कहा, “यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोरता है, अब कुछ करना होगा।”

कहा जाता है कि उप्पल, जो भारत में प्रवर्तन एजेंसियों से बच रहा था, दुबई से एक अज्ञात स्थान पर भाग गया था, जिसके कारण संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने उसकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया रोक दी थी। अदालत ने कहा, ”अदालतें और एजेंसियां ​​ऐसे अपराधियों के लिए खिलौने नहीं हैं। ईडी को उसे जल्द ढूंढना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए।” शीर्ष अदालत उप्पल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 22 मार्च के आदेश को चुनौती दी है।

हाई कोर्ट ने उन्हें रायपुर की निचली अदालत में लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया था. ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट को बताया कि उप्पल 2023 में दुबई में हिरासत में था लेकिन अब वहां से भाग गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे आर्थिक अपराधी अक्सर उन देशों में छिपते हैं जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, जैसे कि ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर तय की क्योंकि उनके वकील ने समय मांगा। पीठ ने वकील से उप्पल को भारत लौटने और कार्यवाही का सामना करने के लिए मनाने को कहा। उप्पल को इंटरपोल नोटिस के आधार पर दिसंबर 2023 में दुबई में हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में निगरानी के तहत रिहा कर दिया गया था। ईडी का कहना है कि उप्पल और उसके साथी सौरभ चंद्राकर ने 2018 में महादेव सट्टेबाजी ऐप शुरू किया था, जिसके जरिए अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी की जाती थी.

एजेंसियों के मुताबिक यह घोटाला करीब 6,000 करोड़ रुपये का है और कई राज्यों तक फैला हुआ है. चंद्राकर को अक्टूबर 2024 में दुबई में गिरफ्तार किया गया था और उनका प्रत्यर्पण अनुरोध अभी भी लंबित है। यह मामला पहले छत्तीसगढ़ पुलिस के पास था, जिसने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया था. बाद में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई।

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