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Tuesday, November 11, 2025
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दिल्ली में बिगड़ते हालात…GRAP-3 लागू, 5वीं तक के स्कूलों में होगी हाइब्रिड पढ़ाई, निर्माण पर रोक

दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत कड़े प्रदूषण विरोधी उपाय लागू किए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सोमवार को 362 से बढ़कर मंगलवार सुबह 425 हो जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।

धीमी हवा की गति, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो गई, जिससे प्रदूषक सतह के करीब जमा हो गए। प्रतिबंधों के तीसरे चरण में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध और पत्थर तोड़ने वाली मशीनों और खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है। यह GRAP के चरण 1 और 2 के तहत किए गए उपायों के अतिरिक्त है। तीसरे चरण के तहत पांचवीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएंगी.

माता-पिता और छात्रों के पास जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन कक्षाएं चुनने का विकल्प है। तीसरे चरण के तहत दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों (चार पहिया वाहनों) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दिव्यांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है.

सर्दियों के दौरान, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP के तहत प्रतिबंध लागू होते हैं, जो वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करता है – स्टेज -1 (खराब, AQI 201-300), स्टेज -2 (बहुत खराब, AQI 301-400), स्टेज -3 (गंभीर, AQI 401-450), और स्टेज -4 (गंभीर, AQI 450 से ऊपर)। सर्दियों के दौरान प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों, वाहनों के उत्सर्जन, धान की पराली जलाने, पटाखों और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के कारण दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक हो जाता है।

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