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Thursday, October 23, 2025
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मध्य प्रदेश: न्यायिक सेवा अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, एरियर का भी फायदा, खाते में बढ़ेगी सैलरी


मध्य प्रदेश के न्यायिक सेवा अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने इन अधिकारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए केंद्र के बराबर हो गया है. अब जुलाई 2025 से जजों और न्यायिक अधिकारियों को 58 फीसदी डीए का भुगतान किया जाएगा. बढ़े हुए डीए के एरियर का नकद भुगतान किया जाएगा. विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में मप्र हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश जारी कर दिये हैं।

महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा

विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने मप्र उच्च न्यायालय, जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे अपने निर्देश में कहा है कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम 9 के तहत यह वृद्धि न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी। 1 जुलाई 2025 से न्यायिक सेवा के सदस्यों को अब मूल वेतन के 55% के बजाय 58% प्रति माह की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इससे पहले जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 2 फीसदी बढ़ाया गया था, जिसके बाद न्यायिक सदस्यों का महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गया था.

एरियर का भुगतान भी नकद किया जाएगा

  • संशोधित वेतन संरचना में ‘मूल वेतन’ शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकार किए गए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर लिया गया वेतन है, लेकिन इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा। इस आदेश के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जुलाई, 2025 से नकद में किया जाएगा। मूल नियम 9 (21) के तहत महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।
  • बकाया राशि का भुगतान जुलाई 2025 से देय वेतन के बाद ही किया जाना चाहिए। बकाया के बिल उसी कार्यालय द्वारा बनाए जाएंगे जहां से संबंधित अधिकारी का वेतन उक्त अवधि के लिए आहरित किया गया है। इस आदेश के आलोक में प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा. तदनुसार निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के अनुसार संशोधित वेतन पर्चियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लिखित अनुसार पूर्व में भुगतान की गई राशि को समायोजित करते हुए 1 जुलाई 2025 से न्यायिक सेवा अधिकारियों को संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए।

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार है

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों और जजों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारी अभी भी डीए का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है और अब जुलाई 2025 से डीए फिर से 3 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है. खबर है कि सीएम मोहन यादव इस हफ्ते या 1 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव में महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकते हैं, जिसके बाद जुलाई से महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा. नई दरें जुलाई से लागू होंगी, इसलिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया भी मिलेगा। आपको बता दें कि साल 2025-26 के बजट में 64 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते और राहत का प्रावधान किया गया है. फिलहाल 55 फीसदी की दर से भुगतान किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश: न्यायिक सेवा अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, एरियर का भी फायदा, खाते में बढ़ेगी सैलरी

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