आवारा मवेशियों और ट्रैफिक मामले पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से कहा था कि राज्य में खासकर बड़े शहरों में ऑन रोड पार्किंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग की समस्या बढ़ती जा रही है. हाईकोर्ट ने गलत साइड ड्राइविंग, पार्किंग और ट्रैफिक को लेकर अहमदाबाद पुलिस को आदेश दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि अहमदाबाद शहर में सरखेज गांधीनगर हाईवे, सीजी रोड, जजीस बंगला, नारणपुरा, घाटलोडिया और वाडज सर्कल से दूधेश्वर रोड तक वाहन चलाना जारी रखें. इन इलाकों में ट्रैफिक और पार्किंग की गंभीर समस्या है. इसके अलावा गांधीनगर के उवारसद में भी आवारा मवेशियों का आतंक है.
7 नवंबर तक सर्वे किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा था कि उनकी निगरानी में एक सिग्नल पर डेढ़ मिनट के अंदर सात लोगों ने सिग्नल का उल्लंघन किया था. हाईकोर्ट ने पुलिस को कुछ इलाकों पर ध्यान देने और विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया था. इसके अलावा हाई कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिवाली के बाद अभियान चलाकर सर्वे करने का आदेश दिया था. 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सर्वे किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी.