दिल्ली ब्लास्ट मामला: दिल्ली आतंकी ब्लास्ट मामले में आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश के लिए राहत की खबर है. पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की रिमांड के दौरान हर दूसरे दिन अपने वकील से एनआईए मुख्यालय में मिलने की याचिका स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने आदेश दिया कि हिरासत के दौरान जासिर हर दूसरे दिन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच 20 मिनट के लिए अपने वकील से मिल सकेगा.
आतंकी जसीर ने कोर्ट में अपील की थी
जासिर वानी की ओर से कोर्ट में अपील की गई कि उसे एनआईए मुख्यालय में अपने वकील से मिलने की इजाजत दी जाए, ताकि वह कानूनी सलाह ले सके. इस अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बैठक की इजाजत दी, लेकिन समय सीमा और नियमों के साथ, ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो.
एनआईए ने जासिर को सहयोगी बताया
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जासिर बिलाल वानी को आतंकवादी उमर-उन-नबी का सक्रिय सहयोगी बताया है। एजेंसी का दावा है कि जासिर वानी कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है और वह तकनीकी रूप से मजबूत है. जांच से पता चला कि जसिर ड्रोन को संशोधित करने और आतंकवादियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने में शामिल था। एनआईए का आरोप है कि उसने ड्रोन के जरिए आतंकियों को मदद पहुंचाने की योजना में अहम भूमिका निभाई.
एनआईए ने जसीर को 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. उसकी गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने उससे कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की है, जिसमें ड्रोन की सप्लाई, तकनीकी संशोधन और संभावित आतंकियों से उसकी कनेक्टिविटी शामिल है. लाल किले के बाहर हुआ धमाका राजधानी की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण मामला माना जा रहा है.
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