news11 भारत
रांची/डेस्क: जमशेदपुर जिले के भुसारगढ़ इलाके में पन्ना के अवैध खनन को रोकने से संबंधित जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में खनन सचिव और खनन निदेशक व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अवैध गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने खनिज संपदा के नुकसान पर गंभीर चिंता व्यक्त की. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पन्ना एक अनमोल रत्न है और इसका अवैध खनन न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि इससे राज्य के राजस्व को भी भारी नुकसान होता है.
हाईकोर्ट ने खनन विभाग को आदेश दिया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जानकारी पेश करे कि वैध पन्ना खनन को बढ़ावा देने और अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बाद इस मामले को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
ये भी पढ़ें- रिश्वत लेने के आरोपी बेंजामिन कुजूर की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई पूरी, एसीबी की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा.



