दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, उनके एक संगठन और अन्य के खिलाफ महामारी के दौरान कोविड-19 दवाओं के ‘अवैध’ भंडारण और वितरण के लिए एक आपराधिक शिकायत खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा, “आपराधिक शिकायत रद्द कर दी गई है।” उच्च न्यायालय ने गंभीर, उनकी पत्नी, मां और संगठन के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली और आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया।
दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने तत्कालीन पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर, उनके गैर-लाभकारी संगठन, इसके सीईओ अपराजिता सिंह और गंभीर की मां सीमा गंभीर और पत्नी नताशा गंभीर के खिलाफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम की धारा 18 (सी) के साथ-साथ धारा 27 (बी) (2) के तहत शिकायत दर्ज की थी।
सीमा गंभीर और नताश गंभीर इस संस्था की ट्रस्टी हैं। धारा 18(सी) बिना लाइसेंस के दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाती है, जबकि धारा 27(बी)(2) वैध लाइसेंस के बिना दवाओं की बिक्री और वितरण के लिए जेल की सजा का प्रावधान करती है।
यह भी पढ़ें:
स्मृति मंधाना की शादी: वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना बनेंगी सिंगर पलाश मुच्छल की दुल्हनिया, स्टाइलिश अंदाज में की सगाई, वीडियो वायरल



