बलिया। बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने 12 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के ढाई साल पुराने मामले में आरोपी युवक को दोषी ठहराया और उसे 25 साल कैद की सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम कांत की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी शिवा मौर्य उर्फ सूबे गांधी निवासी जिला बरेली को दोषी पाया और उसे 25 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 वर्षीय लड़की 23 मार्च 2023 को खेजुरी के सरकारी अस्पताल में दवा लेने गई थी, तभी मौर्य ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में लड़की के चाचा की शिकायत पर मौर्य के खिलाफ बलात्कार और अपहरण से संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई.



