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रांची/डेस्क: शादी का वादा कर धोखाधड़ी करने के आरोप में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पंचानन मुंडा को कोर्ट से राहत मिल गई है। अपर न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पंचानन को बरी कर दिया.
क्या बात है आ?
सिकिदरी थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले के अनुसार, अनगड़ा थाना क्षेत्र के लमकाबेड़ा गांव की 23 वर्षीय ज्योति कुमारी का चंद्रटोली निवासी पंचानन मुंडा के साथ प्रेम संबंध था. पंचानन ने ज्योति से शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने दूसरी लड़की से शादी करने का फैसला किया और ज्योति से बात करना बंद कर दिया. इसके बाद ज्योति गहरे मानसिक तनाव से गुजरने लगी.
परिजनों का आरोप है कि इस दौरान पंचानन द्वारा उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा था. बढ़ते तनाव के बीच 3 जून 2023 को ज्योति बिना बताए घर से निकल गई. परिजन उसकी तलाश में जुटे ही थे कि छह जून को सूचना मिली कि सिकिदरी थाना क्षेत्र के लघुपाटुंगरी अगरटोली के पास एक लड़की ने फांसी लगा ली है. मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान ज्योति के रूप में की। इसके बाद ज्योति के पिता ने पंचानन मुंडा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उनकी बेटी को शादी से इनकार करने और मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था.
लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित करने में नाकाम रहा. ठोस सबूत के अभाव में पंचानन मुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.
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