न्यूज11भारत
पलामू/डेस्क: पाकुड़ में पैनम कोल माइंस कंपनी के अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने पूछा कि मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की. हलफनामे में इस पर कोई स्पष्टता नहीं है. कोर्ट ने सरकार को दोबारा हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. पहले दाखिल हलफनामे के जरिए सरकार की ओर से बताया गया था कि प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर पाकुड़ के डीसी को शो-कॉज किया गया है. जिस पर कोर्ट ने पूछा कि तसलीम के बाद क्या कार्रवाई की गई. जिसका सरकारी वकील जवाब नहीं दे सके।
वहीं पैनल द्वारा सीएसआर के तहत खर्च किए गए पैसों का ब्योरा भी सरकारी हलफनामे में सही ढंग से नहीं दिया गया. आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2015 में पैनम कोल माइंस कंपनी को पाकुड़ और दुमका में कोयला खनन का पट्टा मिला था. जिस पर आरोप है कि लीज से अधिक कोयले का उत्खनन किया गया है. जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है. मामले की जांच भी हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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