महू. मध्य प्रदेश की महू छावनी परिषद ने अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार की आवासीय संपत्ति के निवासियों और कानूनी उत्तराधिकारियों को बिना अनुमति के निर्माण का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि छावनी बोर्ड के अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि इमारत को तीन दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए. अल फलाह ग्रुप द्वारा फ़रीदाबाद में संचालित अल फलाह विश्वविद्यालय 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाकों की जांच का केंद्र बनता जा रहा है.
इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. छावनी के इंजीनियर एचएस कलोया ने कहा, “हमने दिवंगत मौलाना हम्माद के घर को नोटिस जारी किया है, जो जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता हैं। नोटिस के अनुसार, विभाग ने पहले 1996 और 1997 में छावनी अधिनियम, 1924 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कई बार गैर-अनुमति निर्माण को हटाने का निर्देश दिया था।”
“हालांकि, बार-बार नोटिस के बावजूद, संबंधित निर्माण को नहीं हटाया गया,” उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि नए नोटिस में संपत्ति पर वर्तमान में रह रहे लोगों या कानूनी उत्तराधिकारियों को बिना अनुमति के बनाई गई इमारत को तीन दिन के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है. अधिकारी ने बताया कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर छावनी परिषद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी और इसका खर्च छावनी अधिनियम के नियमों के तहत संबंधित पक्ष से वसूला जायेगा.
यह संपत्ति – मकान नंबर 1371 – महू के मुकेरी मोहल्ला इलाके में सर्वे नंबर 245/1245 पर स्थित है। अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस ने इससे पहले महू में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जवाद सिद्दीकी के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. एक अधिकारी ने बताया कि हामूद को 25 साल पहले महू में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली बम धमाकों का मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी के जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर थे. माना जाता है कि दिल्ली विस्फोटों से जुड़े कई संदिग्धों के विश्वविद्यालय से संबंध हैं, जिससे जांचकर्ताओं को संस्थागत रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन और प्रबंधन अनुमतियों की जांच करनी पड़ी।
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