नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा के अंबाला में अदालत और जांच एजेंसियों के फर्जी आदेशों के आधार पर एक बुजुर्ग दंपति की ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ और उनसे 1.05 करोड़ रुपये की उगाही की घटना को गंभीरता से लिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और 73 वर्षीय महिला द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को लिखे गए पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज मामले में केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा।
पीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों समेत निर्दोष लोगों को डिजिटल तरीके से गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों और न्यायाधीशों के फर्जी हस्ताक्षर बनाना न्यायिक संस्थानों में लोगों के विश्वास और विश्वास पर हमला है।
‘डिजिटल अरेस्ट’ एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है, जिसमें धोखेबाज खुद को किसी सरकारी एजेंसी या पुलिस का अधिकारी बताकर लोगों को धमकाते हैं, उन पर कानून तोड़ने का आरोप लगाते हैं और गलत तरीके से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा, “न्यायाधीशों के जाली हस्ताक्षर वाले न्यायिक आदेश तैयार करना कानून के शासन के अलावा न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास की नींव को कमजोर करता है।” इस तरह की कार्रवाई संस्था की गरिमा पर सीधा हमला है।” पीठ ने कहा कि इस तरह के गंभीर आपराधिक कृत्य को धोखाधड़ी या साइबर अपराध का सरल या एकल अपराध नहीं माना जा सकता है।
पीठ ने कहा, ”हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने को भी इच्छुक हैं कि यह मामला कोई अलग मामला नहीं है।” मीडिया में ऐसी कई रिपोर्टें आई हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे अपराध हुए हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि न्यायिक दस्तावेजों की जालसाजी, निर्दोष लोगों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से जबरन वसूली/लूटपाट करने वाले आपराधिक उद्यम को पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच समन्वित प्रयासों और कार्रवाई की आवश्यकता है।”
पीठ ने अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी और हरियाणा सरकार और अंबाला साइबर अपराध विभाग को बुजुर्ग दंपति के मामले में अब तक की गई जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. यह मामला शिकायतकर्ता महिला द्वारा अदालत के संज्ञान में लाया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि घोटालेबाजों ने 3 से 16 सितंबर के बीच दंपति की गिरफ्तारी और निगरानी के बारे में बताते हुए एक जाली अदालत का आदेश पेश किया, जिसमें स्टांप और मुहर लगी हुई थी और कई बैंक लेनदेन के माध्यम से उनसे 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई।
महिला ने कहा कि कुछ लोगों ने खुद को सीबीआई और ईडी अधिकारी बताकर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए कई ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए कोर्ट के आदेश दिखाए. शीर्ष अदालत को बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों के तहत साइबर अपराध विभाग, अंबाला में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।