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रांची/डेस्क:- टेंडर घोटाले में करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के सहयोगी जहांगीर आलम की जमानत पर कोर्ट में फैसला सुनाया गया. झारखंड हाई कोर्ट ने जहांगीर की याचिका खारिज कर दी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. इसे लेकर जहांगीर आलम को बड़ा झटका लगा है.
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में ईडी और बचाव पक्ष के बीच बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आपको बता दें कि जहांगीर आलम की जमानत पर न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.
रांची की पीएमएलए विशेष अदालत ने जहांगीर आलम को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ी.
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