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Thursday, November 20, 2025
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जमीन धोखाधड़ी मामले में विष्णु अग्रवाल को नहीं मिली राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका


news11 भारत
रांची/डेस्क:
चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में विष्णु अग्रवाल को राहत नहीं मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी है. पीएमएलए ने अदालत द्वारा आरोपमुक्ति याचिका खारिज करने और आरोप तय करने को चुनौती दी थी। मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने विष्णु अग्रवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं. एक एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में ईडी ने विष्णु अग्रवाल, छवि रंजन समेत 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.

ये भी पढ़ें- असिस्टेंट प्रोफेसर संशोधित रिजल्ट को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जेएसएससी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

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