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रांची/डेस्क: चेक बाउंस मामले में दोषी अमरेश कुमार सिंह को राहत नहीं मिली है. न्यायमूर्ति अनिल कुमार मिश्रा ने निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को बरकरार रखा. अदालत ने दोषी की ओर से दायर अपील याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. 22 जुलाई को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अमरेश कुमार सिंह को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया था और एक साल की साधारण कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. साथ ही उन्हें 12 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. मुआवजा शिकायतकर्ता राजेश कुमार सिंह को देना होगा. इस आदेश को याचिकाकर्ता ने न्यायिक आयुक्त की अदालत में चुनौती दी थी. आरोपी ने राजेश कुमार सिंह से 11 लाख रुपये का फ्रेंडली लोन लिया था. इसके एवज में पांच पोस्ट डेटेड चेक दिये गये. जो 22 जून 2023 को बाउंस हो गया। इसके बाद केस दर्ज कराया गया।
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