खुद को चुनाव कार्य से दूर रखने के लिए हाईकोर्ट गईं मध्य प्रदेश की करीब 10 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है, हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें भी नियमित ड्यूटी करनी होगी.
मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर सभी विभागों के कर्मचारी चुनाव ड्यूटी करने से इनकार कर देंगे तो चुनाव कैसे होंगे, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी करनी होगी.
आपको बता दें कि चुनाव में ड्यूटी लगाने के सरकारी आदेश के खिलाफ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सरकारी एकता संघ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी.
कर्मचारी चुनाव ड्यूटी करने से मना कर देंगे तो चुनाव कैसे होंगे?
याचिका में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने चुनाव ड्यूटी न लगाने की मांग की थी यानी वे चुनाव ड्यूटी से राहत चाहती थीं, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सभी विभागों के कर्मचारी चुनाव ड्यूटी करने से इनकार कर देंगे तो चुनाव कैसे होंगे.
10 हजार आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रभावित होंगी
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों के कर्मचारी सिस्टम का हिस्सा हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, हाईकोर्ट के फैसले का असर राज्य की 10 हजार आंगनबाडी कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा.
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट



