वाराणसी. वाराणसी की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जयसवाल ने बताया कि इरशाद को आठ साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया है. उन्होंने बताया कि विशेष POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश विनोद कुमार ने मंगलवार को यह सजा सुनाई.
जयसवाल ने बताया कि 24 दिसंबर 2024 को रामनगर थाना क्षेत्र में एक लड़की का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गई थी. अगले दिन उनका शव बहादुरपुर के एक प्राथमिक विद्यालय परिसर में पाया गया। जयसवाल के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई.
पुलिस जांच में स्थानीय निवासी इरशाद की संलिप्तता सामने आई। इरशाद को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था जिसमें उसके पैर में गोली लगी थी. कोर्ट ने 18 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए इरशाद के कृत्य को अमानवीय और समाज के लिए बेहद हानिकारक बताया और उसे मौत की सजा सुनाई।



