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रांची/डेस्क: नगर निगम चुनाव में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
रांची नगर निगम में मेयर का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं धनबाद नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित न कर सामान्य श्रेणी में रखा गया है. जिसे लेकर याचिकाकर्ता शांतनु कुमार चंद्रा उर्फ बब्लू पासवान ने राज्य सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील बिनोद सिंह ने कोर्ट से कहा कि किसी जाति की जनसंख्या के आधार पर पद आरक्षित किये जाने चाहिए. रांची नगर निगम क्षेत्र में एसटी की आबादी अधिक है, इसलिए मेयर का पद उचित रखा गया है. जबकि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में एससी जाति की आबादी अधिक है. इसके बावजूद मेयर का पद एससी के लिए आरक्षित न कर सामान्य कर दिया गया है.
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