न्यूज11भारत
रांची/डेस्क: डकैती और अपहरण से जुड़े एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी सहदेव सिंह को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अपर न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा. मामला 23 मई 2023 का है. ट्रक चालक करीम अंसारी ने कांके थाने में कांड संख्या 127/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया है कि सुबह करीब तीन बजे मनातू के रिंग रोड के पास 4-5 अज्ञात अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया और उनका मोबाइल फोन और 7 हजार रुपये लूट लिये.
ट्रक से डीजल निकालने के बाद उनके बेटे सैफ नवाज को जबरन पिकअप वैन में बिठा लिया और अपहरण कर लिया. मोबाइल की बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आरोपित सहदेव सिंह को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया. लेकिन कोर्ट में न तो ड्राइवर और न ही अपहृत बेटा आरोपियों की पहचान कर सका. वहीं, पुलिस ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) भी नहीं कराई। मामले में तीन गवाहों – सूचक, उसके बेटे और आईओ – की गवाही के आधार पर अदालत ने पाया कि आरोपी को घटना से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत नहीं था। इसका फायदा आरोपियों को मिला.
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