मुरैना समाचार मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 2021 में हुए जहरीली शराब मामले में अब आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया है. मामले में जौरा कोर्ट ने 13 आरोपियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
मुरैना समाचार दरअसल, चार साल पहले मुरैना जिले के छैरा गांव में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी. फोरेंसिक जांच में पता चला कि शराब में मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) मिलाया गया था. शवों की विसरा रिपोर्ट से साफ हो गया कि शराब में जहरीले तत्व मिले हैं. इस मामले की जांच के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की थी. जांच में 13 लोग दोषी पाए गए. यह मामला पिछले चार साल से कोर्ट में लंबित था। इस मामले में जौरा कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए 13 आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
ये भी पढ़ें



