मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज एक बार फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता शिक्षकों ने शपथ पत्र पर अपना जवाब पेश किया. याचिकाकर्ता शिक्षकों के जवाब के ठीक बाद राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है और जो शिक्षक ई-अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं उन्हें वेतन निकालने में दिक्कत आ रही है. शिक्षक इस नियम को व्यावहारिक नहीं मान रहे हैं. उनका कहना है कि तकनीकी दिक्कतों और निजी डेटा सुरक्षा के चलते इसे रोका जाना चाहिए.
शिक्षकों ने निजी डाटा लीक होने पर जताई चिंता
इस मामले को लेकर 27 शिक्षकों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई चल रही है. आज एक बार फिर इस मामले की सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के निर्देशों के चलते आज याचिकाकर्ता शिक्षकों ने शपथ पत्र पर अपना जवाब पेश किया. इसमें शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस ऐप से पर्सनल डेटा लीक होने पर चिंता जताई.
अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी
शिक्षकों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिस पर सरकार की ओर से पेश वकील ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा, हाई कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट



