न्यूज11भारत
रांची/डेस्क: शराब घोटाले के आरोपी भूपेन्द्रपाल सिंह भाटिया को कोर्ट से झटका लगा है. एसीबी की विशेष अदालत ने अग्रिम राहत देने से इनकार करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. भूपेन्द्रपाल सिंह भाटिया ने एक सितंबर को याचिका दायर कर कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी.
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से इंद्रजीत सिंघा ने बहस की थी. जिन्होंने आरोपी को निर्दोष बताया और कोर्ट से अग्रिम राहत की मांग की. इसका विरोध करते हुए एसीबी के विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने अदालत को बताया था कि आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं.
जांच एजेंसी एसीबी ने पूछताछ के लिए भूपेन्द्रपाल सिंह भाटिया को नोटिस दिया था. लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. जांच एजेंसी ने उन्हें शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाया है. भूपेन्द्रपाल सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ की भाटिया वाइन्स एंड कंपनी के मालिक हैं। मामले में एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. जिनमें से ज्यादातर को जमानत मिल चुकी है. कई लोग अभी भी जेल में हैं और कई अन्य पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है.
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