नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया। आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया. मीडियाकर्मियों को कोर्ट में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई.
10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के पास विस्फोटकों से लदी एक कार में हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. लाल किले के पास विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई कार को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी चला रहा था।
उमर एक “सफेदपोश” आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था, जिसका भंडाफोड़ मुख्य रूप से हरियाणा के फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के बाद हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक, अली को एनआईए ने रविवार को गिरफ्तार किया था और जिस हुंडई आई20 कार में विस्फोट हुआ था, वह उसके नाम पर पंजीकृत थी।
कई एजेंसियां जांच में जुटीं
आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि घटना से जुड़ी सभी संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि धमाके की वजह और मकसद का पता लगाने के लिए कई एजेंसियां जांच में जुट गई हैं. दिल्ली पुलिस ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की अन्य संबंधित धाराओं की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है।



