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Monday, November 17, 2025
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जमीन घोटाला मामले में स्निग्धा सिंह को नहीं मिली अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने एसीबी से मांगा जवाब


न्यूज11भारत
रांची/डेस्क:
हजारीबाग में वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और अवैध म्यूटेशन मामले में आरोपी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को अग्रिम जमानत के लिए इंतजार करना होगा. झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीबी को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई. इसमें एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा, जबकि स्निग्धा सिंह की ओर से अधिवक्ता नीलेश अग्रवाल ने बहस की. अब अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.

एसीबी कांड संख्या 11/2025 में ऑटोमोबाइल व्यवसायी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह नामजद आरोपित हैं. एसीबी के मुताबिक जिस जमीन पर एफआईआर दर्ज की गई है वह जमीन इन दोनों के नाम पर है. यह जमीन हज़ारीबाग सदर अंचल के थाना संख्या 252 में स्थित है. इसमें खाता संख्या 95, प्लॉट संख्या 1055, 1060 व 848, कुल रकबा 28 डिसमिल, खाता संख्या 73, प्लॉट संख्या 812, रकबा 72 डिसमिल शामिल है. यह संपत्ति बभनवे मौजा, हल्का 11 में आती है। बताया जाता है कि इन जमीनों पर विनय सिंह और स्निग्धा सिंह का कब्जा है और वर्तमान में यहां नेक्सजेन शोरूम संचालित हो रहा है।

यह भी पढ़ें: रांची: झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई तेज, रामगढ़ डीसी फैज अकरम तलब

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