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Sunday, November 16, 2025
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इनकम टैक्स: 37 लाख रुपए की आय, 14 लाख रुपए पर विवाद, फिर भी ITAT से क्लीन चिट


आयकर: कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर तालुक के पेट्रोल पंप मालिक श्रीनिवासप्पा पर आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि उनके बैंक खातों में जमा 14.10 लाख रुपये की नकदी “अस्पष्ट धन” है। एओ (जांच अधिकारी) और सीआईटी (ए) ने स्वीकार किया कि एसबीआई और एचडीएफसी बैंक को इन नकद जमाओं का स्रोत नहीं पता था, इसलिए इसे धारा 69ए के तहत कर योग्य आय के रूप में शामिल किया गया था।

धारा 69ए क्या कहती है?

आयकर अधिनियम की यह धारा तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति को ऐसी नकदी प्राप्त होती है जो उसके खातों में दर्ज नहीं होती है और जिसका सटीक स्रोत निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह धारा केवल तभी लागू होती है जब अस्पष्टीकृत और गैर-रिकॉर्डेड नकदी हो।

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श्रीनिवासप्पा ने कैसे दी सफाई?

श्रीनिवासप्पा ने आईटीएटी में साबित किया कि उनके पेट्रोल पंप कारोबार का टर्नओवर 37 करोड़ रुपये से ज्यादा है और उनके पूरे बही-खाते ऑडिटेड हैं. उन्होंने कैश बुक, तारीख-वार विवरण और सुलह विवरण दिखाया कि 14.10 लाख रुपये की पूरी नकदी व्यवसाय की आय थी और पहले से ही खातों में दर्ज थी। उन्होंने यह भी कहा कि एओ ने किसी भी बैंक खाता संख्या के बारे में भी सटीक जानकारी नहीं दी है. जबकि उनके खातों में करोड़ों का लेनदेन होता रहता है, केवल 14 लाख रुपये पर संदेह करना गलत है।

आईटीएटी ने क्या कहा?

ट्रिब्यूनल ने साफ कहा कि जब पैसा पहले से ही बहीखातों में दर्ज है और उसका स्रोत साबित हो चुका है तो धारा 69ए लागू नहीं हो सकती. एओ ने बिना ठोस जांच के आरोप लगाए, इसलिए पूरा संस्करण झूठा है। ITAT ने आदेश दिया कि 14.10 लाख रुपये की इस अतिरिक्त आय को तुरंत हटाया जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब करदाता ने सारे सबूत दे दिए हैं तो मामले को वापस एओ के पास भेजने की जरूरत नहीं है. इस फैसले से पता चलता है कि टैक्स अधिकारी सिर्फ संदेह के आधार पर टैक्स नहीं बढ़ा सकते, खासकर तब जब रिकॉर्ड में सब कुछ साफ-साफ लिखा हो.

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