गुमला. इस साल दीपावली, छठ, क्रिसमस व नववर्ष पर पटाखे जलाने का सीमित समय मिलेगा. दीपावली व गुरु पर्व के अवसर पर पटाखे केवल दो घंटे रात आठ बजे से 10 बजे तक ही जलाये जा सकेंगे. वहीं छठ पूजा पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक तथा क्रिसमस व नववर्ष पर मध्य रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे जलाये जा सकेंगे. इसके लिए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), प्रासंगिक खंडपीठ नयी दिल्ली द्वारा आदेश जारी किया गया है. उक्त जारी आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 32 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में राज्य के सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसके तहत झारखंड राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में जहां वायु गुणवत्ता स्तर अच्छी या संतोषप्रद (गुड और सटिसफैक्टरी–1-50 व 51-100) श्रेणी में आते हैं, वहां केवल ऐसे पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 डीबी(ए) से कम हो. जो भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते पाये जायेंगे. उनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के सुसंगत प्रावधानों व वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी. जिला प्रशासन गुमला जिला अंतर्गत सभी नागरिकों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें और निर्धारित समयावधि में ही पटाखों का प्रयोग करें. इससे संबंधित जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. प्रदूषण या जनसमस्या से संबंधित शिकायतों दूरभाष संख्या 06524-223686, 9798148089 अथवा जिला नियंत्रण कक्ष में दर्ज करा सकते हैं.
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