नोएडा. पुलिस ने महिला की कथित हत्या के मामले में एक बस चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि महिला का सिर और दोनों हाथ कटा हुआ शव 6 नवंबर को एक नाले में मिला था। पुलिस उपायुक्त (नोएडा) यमुना प्रसाद ने कहा कि शव सेक्टर-39 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक नाले में मिला था और उसके पैरों पर मौजूद बिछिया ही पहचान का साधन थे। उन्होंने कहा कि महिला की पहचान करने और संदिग्ध की तलाश के लिए नौ पुलिस टीमें गठित की गईं।
प्रसाद ने कहा, “5,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों (फुटेज) की जांच की गई और 1,100 से अधिक वाहनों की जांच की गई।” इनमें से 44 वाहनों को अलग कर उनके मालिकों व चालकों से पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान 5 नवंबर को पुलिस को घटनास्थल के पास एक सफेद और नीले रंग की बस (पंजीकरण संख्या UP16 KT 0037) संदिग्ध अवस्था में घूमती हुई मिली.
पुलिस ने बताया कि उक्त बस का चालक नोएडा के बरौला निवासी मोनू सिंह उर्फ मोनू सोलंकी निकला। अधिकारी ने कहा कि बाद की जांच से पता चला कि महिला प्रीति यादव उर्फ प्रीति देवी थी जो पांच से छह दिनों से लापता थी और उसका सिंह के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने शुक्रवार को सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके खुलासे के आधार पर बस, खून से सनी चटाई, मृतक के कपड़े और अन्य सामान बरामद कर लिया।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने कहा कि पूछताछ के दौरान, सिंह ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसके प्रीति के साथ अवैध संबंध थे और वह बरौला में अपनी मां के साथ एक जींस फैक्ट्री में काम करती थी। उन्होंने दावा किया कि प्रीति ने उनसे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया और उन्हें और उनकी बेटियों को “अवैध गतिविधियों” में फंसाने की धमकी दी।
प्रसाद ने कहा कि आरोपी ने स्वीकार किया है कि पांच नवंबर को वह प्रीति को अपने साथ ले गया और उसकी जानकारी के बिना उसके घर से गंडासा (धारदार हथियार) भी ले गया. उन्होंने कहा, ”दोनों ने बस के अंदर खाना खाया और उसके बाद उनके बीच विवाद हो गया. सिंह ने दावा किया कि उसने उस पर हथियार से हमला किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और पहचान छिपाने के लिए उसके हाथ भी काट दिए.”
आरोपियों ने कथित तौर पर धड़ को नोएडा में एक नाले में फेंक दिया और शेष अवशेष और हथियार को गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार के पास एक सूखे नाले में फेंक दिया। प्रसाद ने कहा कि बस और अन्य जब्त सामानों में मानव रक्त की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) और 238 के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.



