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Saturday, November 15, 2025
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दो साल बाद परिवार को मिला न्याय… सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को 18.32 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

नई दिल्ली। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2023 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 18.32 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी तरुण योगेश की अध्यक्षता में एमएसीटी, आसिफ के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 9 अक्टूबर, 2023 को एक ट्रक ने आसिफ की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

याचिका के अनुसार, आसिफ अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था जब दिल्ली में पंखा रोड के पास लापरवाही से चलाए जा रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उन्हें हरि नगर के दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें “मृत” घोषित कर दिया। सुनवाई के दौरान ड्राइवर और वाहन मालिक ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोपों से इनकार नहीं किया. ट्रिब्यूनल ने 10 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि स्थापित कानून के अनुसार, ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर का अस्तित्व, साथ ही मामले का आपराधिक रिकॉर्ड, जो पुलिस द्वारा जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने का संकेत देता है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत माना जाता है कि ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई। याचिकाकर्ता के पांच सदस्यों – आसिफ की मां, पिता और तीन बहनों – ने मुआवजे की मांग की थी।

चूंकि आसिफ के पिता की अपनी स्वतंत्र आय पाई गई, इसलिए उन्हें आश्रित नहीं माना गया, बल्कि अन्य मदों के तहत मुआवजा दिया गया। आसिफ के रोजगार के प्रमाण के अभाव में, उसकी अनुमानित आय उत्तर प्रदेश में लागू अकुशल श्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी के अनुसार ली गई थी। वैधानिक सुरक्षा के अभाव के कारण दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पीड़ित परिवार को पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

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