कार्यालय संवाददाता, बाराबंकी, लोकजनता: अदालत ने धोखाधड़ी के अपराध में पूर्व संग्रह अमीन को 7 साल की साधारण कैद और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है.
थाना टिकैतनगर में धोखाधड़ी के मामले में दर्ज अभियुक्त अमीन राजेंद्र सिंह पुत्र रामशंकर सिंह निवासी गिदरापुर, थाना टिकैतनगर को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट-17 ने दोषी पाते हुए 7 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
बताया जा रहा है कि 30 सितंबर 1993 को वादी सुरेंद्र पाल वर्मा, नायब तहसीलदार टिकैतनगर ने थाना टिकैतनगर में संग्रह अमीन राजेंद्र सिंह पुत्र रामशंकर सिंह के खिलाफ सूचना दी थी कि संग्रह अमीन के पद पर तैनात रहते हुए वसूली गई रकम की काटी गई रसीदें फर्जी पाई गईं। सूचना के आधार पर भादवि पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य एकत्र कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूरी कर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।



