100 साल से भी ज्यादा पुराना रियासतकालीन ग्वालियर व्यापार मेला जल्द ही शुरू होने वाला है, प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, मेला प्राधिकरण दुकानों को व्यवस्थित करने में लगा हुआ है, इस बीच प्रशासन ने मेले की बची हुई दुकानों के आवंटन के लिए एक बार फिर पोर्टल खोलने का फैसला किया है और दुकानों पर काली पट्टी बांधने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का भी फैसला किया है.
श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले में वर्ष 2025-26 के लिए दुकानों के आवंटन का कार्य एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 14 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया। निर्धारित तिथि 10 नवम्बर 2025 तक मेले में मात्र 60 प्रतिशत दुकानों का ही ऑनलाइन आवंटन हो सका है। इसलिए प्रशासन ने एक बार फिर से पोर्टल खोलने का फैसला लिया है.
एमपी ऑनलाइन पोर्टल 14 से 21 नवंबर तक खुलेगा
मेला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि मेले की शेष 40 प्रतिशत दुकानों के आवंटन के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल 14 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक खोला जाएगा। इस अवधि में मेले में दुकान लगाने के इच्छुक दुकानदार एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अगर दुकान काली है तो 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा
ग्वालियर संभाग आयुक्त/मेला प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज खत्री ने गुरुवार को ग्वालियर व्यापार मेले के संचालन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अंतिम बार मेले की दुकानों के लिए 21 नवंबर तक की अवधि तय की गई है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि मेला दुकानों के ब्लैक होने की भी शिकायतें मिल रही हैं. यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान ब्लैक में या किसी दूसरे को किराये पर देता है तो आवंटित दुकानदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. साथ ही 5 साल के लिए दुकान आवंटन को काली सूची में दर्ज किया जायेगा.
ये व्यवस्थाएं भी बनाए रखने के निर्देश
मंडलायुक्त ने मेले की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। मेले की साफ-सफाई को लेकर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सफाई कार्य तत्परता से करने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही प्रचार-प्रसार, विद्युत व्यवस्था, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्विंग सेक्टर की व्यवस्था को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये.



