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रांची/डेस्क: पेसा नियम नहीं बनाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव सशरीर कोर्ट में उपस्थित थे. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली कैबिनेट समन्वय समिति को भेज दी है. समिति ने कुछ त्रुटियां बताई थीं, जिन्हें सुधार कर एक सप्ताह के भीतर नियमावली समिति को भेज दी जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते का समय दिया और मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा.
सुनवाई में यह भी बताया गया कि कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को आदेश पारित कर राज्य सरकार को पेसा नियम लागू करने के लिए दो माह का समय दिया था, लेकिन अब तक नियम लागू नहीं किये गये हैं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि पेसा नियमों को लागू करने में आ रही बाधाओं को जल्द दूर किया जाए. यह याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से कोर्ट में दायर की गई थी.
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