अरुण कुमार यादव/न्यूज़11भारत
गढ़वा/डेस्क:गढ़वा में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए जिला परिवहन विभाग, गढ़वा की सड़क सुरक्षा टीम द्वारा सड़क सुरक्षा परामर्श दिया गया। इस दौरान वाहन चालकों को सिखाया जाए कि कैसे यातायात नियमों का पालन करके और वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों का उपयोग करके सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। वाहन चालकों को सड़क पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक है। यातायात में यात्रा कर रहे अन्य लोगों के जीवन की रक्षा की जा सकती है। इसके साथ ही हिट एंड रन और गुड से मेरिट के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा टीम द्वारा सभी वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी पंपलेट वितरित किये गये। सड़क दुर्घटना के एक घंटे (गोल्डन ऑवर) के भीतर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये तक की इनाम राशि और प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिस अस्पताल ने दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, वहां अपना नाम दर्ज कराएं ताकि डॉक्टर प्रमाणित कर सकें कि किसने घायल व्यक्ति की मदद की। उस मददगार को गुड सेमेरिटन के तहत 2,000 रुपये और सर्टिफिकेट दिया जा सकता है. साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लोगों को इस संशोधित अधिनियम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सके। अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर रू0 2,00,000/- (दो लाख रूपये) एवं गम्भीर चोट लगने पर रू0 50,000/- (पचास हजार रू0) का प्रावधान है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से गढ़वा जिला परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रबंधक संजय बैठा व अन्य कर्मी शामिल थे.
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