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Tuesday, November 11, 2025
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दिल्ली ब्लास्ट अपडेट: दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए करेगी, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग


दिल्ली ब्लास्ट: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धमाके की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी है. जांच एजेंसियां ​​मौके से धमाके के सुराग जुटा रही हैं। जांच एजेंसियां ​​हर सुराग की बारीकी से जांच कर रही हैं. वहीं, गृह मंत्रालय की ओर से भी सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है. गृह मंत्रालय की दूसरे दौर की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है.

गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की। पहली बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते ने भाग लिया। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान शीर्ष अधिकारियों ने धमाके के बाद के हालात पर अपनी पूरी रिपोर्ट दी. दुतवा भवन स्थित गृह मंत्रालय के कार्यालय में सुरक्षा समीक्षा बैठक का दूसरा दौर चल रहा है. बैठक की अध्यक्षता अमित शाह कर रहे हैं.

दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की

लाल किले के पास हुए विस्फोट को लेकर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में लाल किले के पास हुए धमाके को ‘बम धमाका’ करार दिया है. धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई है. दिल्ली पुलिस फुल एक्शन मोड में है. कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है. राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी की जा रही है. दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में यूएपीए की धारा 16 और 18 लगाई है. यह आतंकवादी हमले के लिए सजा और साजिश से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत, जीवन को खतरे में डालने वाले विस्फोट के लिए धारा 3 और विस्फोट का प्रयास करने के लिए धारा 4 को भी आरोपों में जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं भी लगाई गई हैं, जिनमें हत्या के लिए धारा 103(1), हत्या के प्रयास के लिए धारा 109(1) और एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के लिए उकसाने के लिए धारा 161(2) शामिल हैं।

सोमवार को एक विस्फोट हुआ था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीरे-धीरे गुजर रही एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में कहा है, ”यह एक बम विस्फोट है.” एफआईआर में यह भी जिक्र है कि विस्फोट में दिल्ली पुलिस चौकी की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है. (इनपुट भाषा)

यह भी पढ़ें: लाल किला ब्लास्ट: रात भर एजेंसियों से संपर्क में रहे, दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया



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