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Tuesday, November 11, 2025
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आसिम मुनीर बने पाकिस्तान के ‘शहंशाह-ए-आलम’, 27वां संविधान संशोधन सीनेट से पारित, अब आजीवन बने रहेंगे फील्ड मार्शल पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन विधेयक सीनेट से पारित, असीम मुनीर को मिलीं असाधारण शक्तियां, सीडीएफ फील्ड मार्शल


पाकिस्तान 27वां संवैधानिक संशोधन असीम मुनीर की शक्तियां: पाकिस्तान के संविधान में सत्ता के शीर्ष पदों के लिए कुछ अहम और आमूल-चूल बदलाव किए जा रहे हैं. पाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने सोमवार को विवादास्पद 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत रक्षा बलों के प्रमुख का एक नया पद बनाया जाएगा और एक संवैधानिक न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यह बिल कई हफ्तों तक विवाद का विषय रहा था. सोमवार को कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने इसे सीनेट में पेश किया, जबकि सीनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने कार्यवाही की अध्यक्षता की. सरकार और उसके गठबंधन सहयोगियों ने मतदान में 64 वोटों के साथ दो-तिहाई बहुमत हासिल किया, जिसमें दो विपक्षी सांसदों का समर्थन भी शामिल था।

संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर सेना प्रमुख और रक्षा बलों के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद 27 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार, सेना प्रमुख रक्षा बलों के प्रमुख भी होंगे। सेना प्रमुख प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय रणनीतिक कमान के प्रमुख की भी नियुक्ति करेंगे और यह प्रमुख पाकिस्तानी सेना से ही होगा। रक्षा बलों के प्रमुख के पास सेना, नौसेना और वायु सेना पर एकीकृत नियंत्रण होगा। चूंकि असीम मुनीर के पास पहले से ही फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख दोनों पद हैं, इसलिए यह नया पद उन्हें पाकिस्तान की पूरी सैन्य प्रणाली पर एकमात्र नियंत्रण देता है।

फील्ड मार्शल का पद आजीवन बरकरार रहेगा।

अब सरकार को सशस्त्र बल के अधिकारियों को फील्ड मार्शल, वायु सेना के मार्शल और फ्लीट के एडमिरल जैसे उच्च पदों पर पदोन्नत करने का अधिकार होगा। फील्ड मार्शल का पद और इसके विशेषाधिकार आजीवन रहेंगे, अर्थात जिन्हें यह पद मिलेगा वे जीवन भर फील्ड मार्शल बने रहेंगे। यानी नई व्यवस्था के तहत पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को अतिरिक्त शक्तियां मिलेंगी, क्योंकि अब वह रक्षा बलों के प्रमुख की भूमिका भी निभाएंगे. आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं और वह आजीवन इस पद पर बने रहेंगे.

संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि मुनीर के पद पर आजीवन विशेषाधिकार और कानूनी छूट मिलेगी. इसका मतलब यह है कि उनके कार्यकाल के दौरान या उसके बाद उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह कदम पाकिस्तान को सीधे सैन्य शासन की ओर धकेल रहा है, जहां नागरिक संस्थाएं और न्यायपालिका दोनों अपनी स्वतंत्रता खो देंगे।

संवैधानिक न्यायालय का गठन

संशोधन में एक नए संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना का भी प्रस्ताव है। यह अदालत संविधान से जुड़े विवादों और व्याख्याओं की सुनवाई करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट अब केवल दीवानी और आपराधिक मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करेगा। सरकार का तर्क है कि इस विभाजन से न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी.

मुनीर से कोई सवाल नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी और कोई जवाबदेही नहीं होगी.

राजनीतिक विश्लेषकों को डर है कि यह नई अदालत वास्तव में कार्यकारी और सैन्य प्रतिष्ठान का एक उपकरण बन जाएगी, न कि एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था। यह संशोधन पाकिस्तान के संवैधानिक इतिहास के सबसे काले क्षणों में से एक है। इस कानून ने सेना प्रमुख को लगभग पूरी शक्तियां दे दी हैं, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका हाशिए पर चली गई है और नागरिक सर्वोच्चता का सिद्धांत कमजोर हो गया है. यह संशोधन एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जहां सेना प्रमुख न तो सवालों के घेरे में आएंगे, न ही मुकदमे का सामना करेंगे और न ही किसी जवाबदेही से बंधे होंगे।

सीनेट में इसका तीखा विरोध हुआ

तीव्र विरोध, वॉकआउट और हाथापाई जैसी घटनाओं के बीच यह बिल सीनेट में पारित हो गया। विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ दीं और इसे पाकिस्तान के संविधान का सैन्यीकरण बताते हुए नारे लगाए। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, सदन में हंगामा तब बढ़ गया जब विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर नागरिक सत्ता सेना को सौंपने का आरोप लगाया. विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर आखिरी हमला और न्याय की मौत बताया है. यह संशोधन भारी हंगामे के बीच पारित किया गया, जिसके तहत फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर को अभूतपूर्व शक्तियां और आजीवन कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। अब वे व्यावहारिक रूप से संविधान के दायरे से ऊपर हैं।

विपक्ष के सीनेट से बहिर्गमन के बाद संशोधित विधेयक आसानी से पारित हो गया

इससे पहले सीनेट में बिल पर आर्टिकल-दर- आर्टिकल वोटिंग हुई। इसके बाद मतविभाजन के जरिए वोटिंग कराई गई, इस दौरान प्रोटोकॉल के मुताबिक सीनेट के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए। वोटिंग शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने सरकार और उसके गठबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. जब बिल वोटिंग के लिए पेश किया गया तो सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ दीं और कानून मंत्री पर फेंक दीं। बाद में अधिकांश विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए, जबकि कुछ सदस्य कुछ देर तक नारेबाजी करते रहे और सदन से बाहर चले गए। उनके बाहर निकलने के बाद बिल बिना किसी रुकावट के पास हो गया.

नेशनल असेंबली में आसानी से पारित हो जाएगा

इससे पहले विपक्ष ने सीनेट और नेशनल असेंबली की स्थायी समिति की संयुक्त बैठक का बहिष्कार किया था. उस बैठक में 27वें संविधान संशोधन विधेयक को मामूली बदलावों के साथ मंजूरी दे दी गई. समिति के अध्यक्ष फारूक नाइक ने उच्च सदन (सीनेट) में संशोधित रिपोर्ट पेश की. उन्होंने सदन को बताया कि संयुक्त समिति ने इस विधेयक पर दो दिनों तक विचार-विमर्श किया और इसमें कई बदलाव किये. सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब यह बिल नेशनल असेंबली (एनए) में पारित किया जाएगा, जिसमें कुल 336 सदस्य हैं। सरकार के पास पहले से ही 233 सदस्य हैं, जो दो-तिहाई बहुमत (226) से अधिक है।

विपक्ष सड़कों पर उतरने की तैयारी में

अब विपक्ष लोगों को सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस पर चिंता जता रहा है. पाकिस्तान अपने इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है. 27वें संशोधन के पारित होने के बाद इसने न केवल देश की संस्थाओं की कमज़ोरियों को उजागर किया है, बल्कि उस डर की भी पुष्टि की है जो लंबे समय से व्यक्त किया जा रहा था। जिसमें पाकिस्तान का संविधान पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में है और लोकतांत्रिक शासन केवल नाममात्र का है।

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